खबरदार! हेलमेट पहन के भी कीं ये ग़लतियां तो भरना पड़ेगा जुर्माना 

भले ही आप अपने स्कूटर या बाइक पर हेलमेट पहनकर चलते हैं, फिर भी अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको भी देना पड़ जाएगा जुर्माना।  

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Delhi: शहर के दुपहिया सवारों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेलमेट पहनने पर भी उनका चालान किया जा सकता है। 2019 का वास्तविक मोटर वाहन अधिनियम नियमों का एक नया सेट जारी करता है, जिसमें एक व्यक्ति का हेलमेट पहनने पर भी चालान किया जा सकता है। ऐसा दो मामलों में हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने स्कूटर या बाइक चलाते समय हेलमेट की पट्टी बंद नहीं की है अथवा दोषपूर्ण हेलमेट (बिना बीआईएस) पहना है। दोनों ही मामलों में नियम 194डी एमवीए के अनुसार एक हज़ार रुपये वसूले जाएंगे। इन नियमों को चालकों व सवारियों को जागरूक करने और सड़क सुरक्षा के कारणों को आगे बढ़ाने के लिए लागू किया गया है।इसके अलावा नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन को ओवरलोड करने पर आपको 20,000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसा करने पर 2,000 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त जुर्माना भी
भरना होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब कई हजार के चालान काटे जाने के मामले सामने आ चुके हैं।
इ-चालान ऑनलाइन कैसे भरें (How to fill E Challan online)

https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। कैप्चा के बाद चालान से संबंधित आवश्यक विवरण भरें। विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा, जिस पर चालान का विवरण दिया जाएगा। वह चालान ढूंढें, जिसका आप भुगतान करना चाहते हैं। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से संबंधित
जानकारी भरें। भुगतान की पुष्टि करें।

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