नोएडा में डॉग पॉलिसी लागू, उल्लंघन करने पर लगाया जाएगा जुर्माना

डॉग पालिसी के तहत सभी पालतु कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में 500 रुपए पंजीकरण शुल्क देकर उस वित्तीय वर्ष के लिए कुत्ते का पंजीकरण कराना होगा।

Noida न्यूज़

Noida: नोएडा में सोमवार से डॉग पॉलिसी (Dog Policy) लागू कर दी गई है। नोएडा प्राधिकरण की 207 वीं बोर्ड बैठक में डॉग पालिसी पर मुहर लगाने के बाद इस मामले पर आरडब्ल्यूए, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन एनजीओ और आम लोगों से सुझाव मांगे गए थे। सुझाव के आधार पर पॉलिसी में बदलाव कर प्राधिकरण ने सोमवार से पॉलिसी लागू कर दी। लागू की गई पॉलिसी में डॉग्स शेल्टर होम, फीडिंग प्वाइंटस, पंजीकरण, नवीनीकरण, नसबंदी, टीकाकरण आदि के नियम तय किए गए है। साथ ही इस डॉग पॉलिसी के अनुसार नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। इस डॉग पॉलिसी के अतिरिक्त कोई भी आरडब्ल्यूए, एओए या संगठन कोई प्रतिबंध या नियम नहीं बना सकते हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में विगत कुछ दिनों में आवारा और पालतु कुत्तों के हमले अचानक बढ़ गए थे। आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटे जाने का मामला सामने आने के बाद लोगों में कुत्तों को लेकर भय व्याप्त हो गया था। इसी के मद्देनजरआवारा और पालतु कुत्तों को लेकर प्राधिरकण पॉलिसी लागू की।

इस डॉग पालिसी के तहत सभी पालतु कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में 500 रुपए पंजीकरण शुल्क देकर उस वित्तीय वर्ष के लिए कुत्ते का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण का नवीनीकरण अधिकारियों के पूरी तरह संतुष्टि के आधार पर होगा। कुत्तों के पंजीकरण के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति को पालिसी लागू होने के एक माह के भीतर अपने पालतु कुत्ते का पंजीकरण कराना होगा।

डॉग पॉलिसी के तहत पालतू कुत्तों के मालिकों के तय दायित्वों में घर के बाहर कुत्तों को टहलाते वक्त पट्टा अनिवार्य होगा एवं पालतु कुत्तों को अकेले बाहर छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पालतु कुत्तों को सोसायटी की सर्विस लिफ्ट में ही ले जाने की अनुमति होगी। एडब्यूबीआई के नियमों के अनुसार पालतु कुत्तों को लिफ्ट में ले जाते वक्त मजल का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। यदि कोई पालतु कुत्ता सार्वजिनक स्थान पर शौच करता है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी। पालतु कुत्ते को लावारिस छोड़ने पर प्राधिकरण कानूनी कार्रवाई करेगा।

नियम व शर्तों के उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

  • पालतु कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए पेट डॉग एप पर 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने पर बिना जुर्माने के रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। इसके लिए 500 रुपए फीस देनी होगी।
  • 1 फरवरी से 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन फीस के साथ 200 रुपए जुर्माना देना होगा।
  • 1 मार्च से 31 मार्च तक 700 रुपए और प्रतिदिन 10 रुपए के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा।
  • 31 जनवरी 2023 तक छह माह और उससे अधिक उम्र के पालतू की नसबंदी करा दी जाए। ऐसा नहीं करने पर प्रतिमाह 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
  • पालतू कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति को घायल किया जाता है तो उसके उपचार की जिम्मेदारी कुत्ता मालिक की होगी। इसके अलावा उसे दस हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
  • पालतू कुत्ते द्वारा गंदगी फैलाए जाने पर पहली बार में 100 रुपए दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • पालतु कुत्ते के मालिक द्वारा डाग ब्रीडिंग सेंटर का काम फ्लैट या मकान में नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर पेट डॉग मालिक पर 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

नसबंदी के लिए यहां करें कॉल

प्राधिकरण ने पालिसी में बताया कि एनएपीआर एप पर रजिस्ट्रेशन कराने और शुल्क जमा करने पर मुफ्त एंटी रेबिज वैक्सीन की सुविधा है। इसके लिए पालतू कुत्ते के मालिक को 9999352343 पर काल कर सकता है। रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए आनलाइन आवेदन प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कराना होगा।

आवारा कुत्तों के लिए यह होगी जिम्मेदारी

  • नोएडा प्राधिकरण की ओर से आवारा कुत्तों के लिए आरडब्ल्यूए और एओए की मांग पर प्राधिकरण अपने खर्च पर डॉग शेल्टर होम बनवाएगा।
  • दस या दस से कम आवारा निराश्रित कुत्तों को सड़क या पशु शरणालयों में गोद लेने वाले परिवारों को नोएडा प्राधिकरण की ओर से रजिस्ट्रेशन और नसबंदी आदि निशुल्क प्राप्त होगी।
  • डॉग फीडर के लिए वहां की आरडब्ल्यूए और एओए की ओर से पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
  • आवारा कुत्तों के लिए सीरियल नंबर टैग प्राधिकरण की ओर इंपैनल्ड एजेंसियों की ओर से नसबंदी के समय अंकित किया जाएगा।
  • प्रत्येक फीडिंग प्वाइंट पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर लिखा जाएगा कि स्ट्रीट डॉग को भोजन इसी स्थल पर ही खिलाएं।
  • फीडर किसी भी फ्लैट, कामन एरिया, बेसमेंट, कारीडोर या किसी और के घर के गेट के सामने खाना नहीं दे सकते हैं।

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