नोएडा : – दिल्ली-एनसीआर में किराएदार रखने को लेकर सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है. किराएदारों, फ्लैट ऑनर का सत्यापन न होना दोनों स्थितियों में खतरनाक है. हादसों के लिए यह छोटी सी भूल ही महंगी साबित होती है.
नोएडा एडीसीपी शक्ति अवस्थी ने बातचीत में बताया कि जब भी कोई व्यक्ति आपके घर में किराए से रहने आता है तो वह कौन है?, कहां का रहने वाला है? और क्या करता है? यह सब जानना जरूरी है,ताकि आप बाद में किसी समस्या में न फंसे. अभी हाल ही में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर अपराध करने वाला किराएदार बनकर रह रहा था और अपराध करके फरार हो गया.
ऐसी घटनाओं में घर, फ़्लैट का मालिक फस जाता हैं. जांच में पता चलता है कि घर, फ़्लैट का मालिक के पास किरायेदार से जुडा कोई कागज ही नहीं है.
एडीसीपी शक्ति अवस्थी ने कहा कि सत्यापन बहुत आसान है. सत्यापन के लिए noidapolice.com या uppolice.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा किसी वकील के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता हैं. इस प्रक्रिया के लिए वकील 500 रूपए से ज्यादा नहीं लेता. जबकि पुलिस की वेबसाइट पर यह प्रक्रिया बिल्कुल निशुल्क होती है. ऐसे फ्लैट ऑनर का भी वेरिफिकेशन हो जाता है. जानकारी दी गई कि टेनेंट वेरिफिकेशन में केवल आधार कार्ड लगता है. शक्ति अवस्थी ने लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए इस तरह के सत्यापन करा लेने की नसीहत भी दी.