New Delhi: दिल्ली नगर निगम ने (Municipal Corporation of Delhi) नागरिकों को और अधिक सुविधा प्रदान करते हुए अब जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है। एमसीडी ने मंगलवार को घोषणा की है कि जन्म के चार साल बाद भी जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम आनलाइन जोड़े जा सकेंगे और इसे अपने आप ही मंजूरी मिल जाएगी।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1949 के अनुसार। धारा 14, जहां किसी भी बच्चे का जन्म बिना नाम के पंजीकृत किया गया है, ऐसे बच्चे के माता-पिता या अभिभावक निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को बच्चे के नाम के बारे में मौखिक या लिखित रूप से जानकारी देंगे और उसके बाद रजिस्ट्रार ‘रजिस्टर’ में उस नाम को दर्ज होगा।
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जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया, जन्म के 4 वर्ष तक के बच्चे का नाम जोड़ने के लिए माता-पिता / अभिभावक द्वारा www.mcdonline.nic.in में अपने लॉगिन के माध्यम से संबंधित पंजीकरण के पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जिसे तत्काल स्वत: अनुमोदन किया जाता है।